नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए मध्यप्रदेश समूह बीमा सह बचत योजना 2003
नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए मध्यप्रदेश समूह बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ सुनिश्चित करने सम्बन्धी आदेश मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर 22 मई 2020 को अपलोड हुआ है. यहाँ हम उस आदेश की लिंक दे रहे हैं. आप इस आदेश को यहाँ से सीधे पीडीऍफ़ में download कर सकते हैं.
मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश का आदेश क्रमांक
No - क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 [ 5/22/2020 ]
है.
Adhyapak Samvarg samuh bima yojna
यह बीमा योजना एक समूह बीमा योजना है जो बचत और बीमा दोनों के लाभ देती है. नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए यह फायदे वाला समूह बीमा है. इसमें बहुत ही कम दरों पर बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. बीमा योजना की किश्त हर महीने की सैलरी के साथ ही कट जाती है. इसमें परिपक्वता लाभ और बीमा लाभ दोनों का फायदा है.
मध्य प्रदेश स्कूूूल शिक्षा विभाग और Education Portal se judi jankari is blog me publish ki jayegi. Jankari pasand aane par apne friends ko Whatsapp group me share kar sakte hain.समूह बीमा योजना में अंशदान कैसे जमा होगा
Adhyapak Samvarg के शिक्षक साथी जो नवीन शिक्षक संवर्ग में आ चुके हैं, उन्हें दो प्रति में घोषणा पत्र विभागीय अधिकारी को देना होता है. घोषणा पत्र देने के बाद बीमा योजना की अंशदान राशि का हर महीने कर्मचारी के वेतन से मासिक कटोत्रा किया जाता है. वैसे यह कार्य संकुल केंद्र के माध्यम से करवाया जाता है. यह कर्मचारी के हित में है कि वह घोषणा पत्र, नॉमिनेशन और अंशदान कटोत्रा की सही जानकारी रखे. किसी कारणवश अंशदान जमा नहीं होने पर हो सकता है कि उसे आकस्मिक दुर्घटना या किसी अप्रिय स्थिति में पूरा लाब न मिल पाए. अतः अंशदान नियमित रूप से जमा होता रहे यह जरूरी है. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर केवल बचत निधि में जमा राशि प्राप्त होगी. यानि इस Bima Yojna का पूरा फायदा सेवा में रहने पर ही प्राप्त होगा. यदि सेवा मुक्त होते हैं तो सिर्फ बचत और उस पर ब्याज के ही हकदार होंगे.
Thanks.
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